चंदौली में दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सज़ा
ऑपरेशन कन्विक्शन दिख रहा है असर
डकैती की साजिश में मंगरू मुसहर को कठिन कारावास
NDPS एक्ट के तहत नईमुद्दीन को सज़ा
चंदौली जिले में पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में चंदौली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी का परिणाम लगातार देखने को मिल रहा है। आज (10.10.2025) माननीय न्यायालय ने दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में शामिल अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
डकैती की साजिश में एक दोषी को कठिन कारावास
माननीय न्यायाधीश अशोक कुमार-XI ने एक दोषी अभियुक्त को 02 वर्ष 06 माह के कठिन कारावास और 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह मामला थाना चकिया से संबंधित है, जिसका अपराध संख्या- 61/2006 है। यह मुकदमा दिनांक 4 जुलाई 2006 को धारा 399 (डकैती की तैयारी), 402 (डकैती करने के उद्देश्य से इकट्ठा होना) और 307 (हत्या का प्रयास) भादवि के तहत पंजीकृत किया गया था। दोषी अभियुक्त का नाम मंगरू मुसहर पुत्र घूरा मुसहर है। यह ग्राम परासी खुर्द, थाना शहाबगंज, जनपद चन्दौली का रहने वाला है।
NDPS एक्ट के तहत एक दोषी को सज़ा
इसी कड़ी में, माननीय न्यायाधीश अशोक कुमार-XI ने दूसरे मामले में एक अभियुक्त को 28 दिन के कठिन कारावास की सज़ा और 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि अर्थदण्ड न अदा करने पर दोषी को 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला थाना शहाबगंज से संबंधित है, जिसका अपराध संख्या- 87/2021 है। यह मुकदमा दिनांक 11 सिंतबर 2021 को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। दोषी अभियुक्त का नाम नईमुद्दीन उर्फ मुन्ना साई पुत्र स्व मुस्तफा है। यह ग्राम तकिया परवनपुरा, थाना शहाबगंज, जनपद चन्दौली का रहने वाला है।
कार्रवाई में शामिल लोगों में इस मामले में भी मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी और संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी), व थाना शहाबगंज के पैरोकार हे0 का0 उमाशंकर की प्रभावी पैरवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अभियान के तहत जनपदीय पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई कर रही है, जिससे न्याय की प्रक्रिया तेज हुई है।
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