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ऑपरेशन कन्विक्शन में एक और अपराधी को मिली कोर्ट से सजा

न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री शिवानी (सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी द्वितीय), चंदौली की अदालत ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के साथ 4000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में चंदौली पुलिस को सफलता

सैयदराजा थाने के पुराने केस में अदालत का फैसला

अवैध खनन और चोरी के आरोप में दोषी करार

चंदौली जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चंदौली पुलिस को एक और सफलता मिली है। वैज्ञानिक विवेचना, ठोस साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने एक आरोपी को सजा सुनाई है।

मामला और सजा

मामला थाना सैयदराजा क्षेत्र का है। दिनांक 29 मार्च 2001 को धारा 379, 411 भादवि एवं 4/21(1) अवैध खनन अधिनियम से जुड़ा मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में अभियुक्त महसूक पुत्र पीर बक्स निवासी हथगांव, जिला फतेहपुर को दोषी करार दिया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री शिवानी (सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी द्वितीय), चंदौली की अदालत ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के साथ 4000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की स्थिति में अभियुक्त को अतिरिक्त 4 दिन का कारावास भुगतना होगा।

पुलिस की भूमिका

एसपी चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन और एएसपी सदर अनंत चंद्रशेखर के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई हुई। मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, एपीओ विपिन कुमार, तथा थाना सैयदराजा के पैरोकार कांस्टेबल राजीव प्रजापति ने अदालत में प्रभावी पैरवी की।

ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चंदौली पुलिस लगातार मुकदमों में दोषियों को सजा दिलाने में सफलता हासिल कर रही है। इससे अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है और न्याय प्रणाली पर आमजन का विश्वास और मजबूत हुआ है।

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