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ऑपरेशन कन्विक्शन में 24 साल बाद मिली सजा, अवैध खनन मामले में अपराधी को मिली सजा

न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई और उस पर 6,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगर वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 3 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
 

अवैध खनन अधिनियम की धाराओं में दर्ज था मामला

न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सुनायी सजा

जेल के साथ 6,500 रुपये का जुर्माना 

चंदौली में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चंदौली पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की कड़ी पैरवी के कारण, एक 24 साल पुराने मामले में एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। यह फैसला दिखाता है कि पुलिस पुराने मामलों को भी न्याय के अंजाम तक पहुंचाने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

जानिए क्या था पूरा मामला
यह मामला 29 मार्च 2001 का है, जब सैयदराजा थाने में सुनील कुमार यादव के खिलाफ चोरी और अवैध खनन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियुक्त पर अवैध खनन और चोरी का आरोप था, जिसके बाद वह लगातार कानूनी प्रक्रिया से बचता रहा।

न्यायालय ने सुनाई सजा
बुधवार, 28 अगस्त 2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली की अदालत ने सुनील कुमार यादव को दोषी ठहराया। न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई और उस पर 6,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगर वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 3 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस सफलता का श्रेय पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे, अपर पुलिस अधीक्षक अनंत चंद्रशेखर, और मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी की प्रभावी पैरवी को जाता है। अभियोजक विपिन कुमार और थाना सैयदराजा के पैरोकार राजीव प्रजापति की मेहनत भी इस परिणाम में महत्वपूर्ण रही।

यह फैसला दिखाता है कि "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, भले ही मामला कितना भी पुराना क्यों न हो।

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