ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दुलारे यादव को मिली सजा, 3 हजार का जुर्माना भी
थाना सैयदराजा में दर्ज मामले में सजा
गोरारी गांव का रहने वाला है पशु तस्कर
मार्च 2000 में दर्ज किया गया था मुकदमा
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गोवंशों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को सजा दिलाने में सफलता मिली। इस अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 3000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) जनपद चंदौली नें दोषी एक अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया।
बताया जा रहा है कि दिनांक 30 मार्च 2000 को धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त दुलारे यादव पुत्र मुंशी यादव निवासी गोरारी थाना बबुरी जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 40/2000 धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया था।
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक- मनीष कुमार (एसपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार हेड कांस्टेबल मो. शाहिद की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 24 जून 2024 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चंदौली द्वारा अभियुक्त दुलारे यादव को सजा दी गयी।
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