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ऑपरेशन कन्विक्शन में बाप-बेटे को आजीवन कारावास, एक अन्य को 2 माह की जेल

जिसमें न्यायाधीश अनुराग शर्मा आरोपी जय प्रकाश मिश्र पुत्र उदय नरायण मिश्र को 2 महीने के कठोर कारावास के साथ 5000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
 

दो मामलों में सुनायी गयी सजा

हरिजन की हत्या के मामले में बाप-बेटे को आजीवन कारावास

एनडीपीएस एक्ट में जय प्रकाश को जेल

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करके त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहे विशेष अभियान में आज चंदौली जिले में दो अभियुक्तों को सजा दिलवायी गयी। एक मामले में बाप बेटे को आजीवन कारावास तो दूसरे मामले अभियुक्त को 2 महीने के कठोर कारावास की सजा मिली है।

थाना सैयदराजा के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 257/14 धारा 323, 504, 506, 304, 308 भादवि व 3(2)(v)SC/ST एक्ट थाना सैयदराजा में आरोपियों द्वारा गली के जमीन के विवाद को लेकर वादी को लाठी डण्डे से मारना पीटना, गाली-गलौज देने, जातिसूचक गालियां देना व जान से मारने की धमकी देना, मारपीट के उपरान्त वादी को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिये जाने के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना सैयदराजा के पैरोकार हेड कांस्टेबल मोहम्मद शाहिद व अभियोजन की तरफ से जय प्रकाश सिंह (एडीजीसी) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को  न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 29 फरवरी 2024 को  न्यायालय स्पेशल जज एससी, एसटी कोर्ट, पीठासीन अधिकारी अनुराग शर्मा जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी अखिलेश यादव पुत्र उमा शंकर और पिता उमा शंकर यादव उर्फ बिल्ला पुत्र स्व. बहादुर यादव को सजा मिली है। दोनों सैयदराजा थाने के मिश्रपुरा गांव के रहने वाले हैं। इनको आजीवन कारावास व 53000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

इनके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या -257/14 धारा 323, 504, 506, 304, 308 भादवि व 3(2)(v)SC/ST एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया था। जमीन के विवाद में बाप-बेटों ने मिलकर प्रताप हरिजन की हत्या कर दी थी। इसको लेकर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

जय प्रकाश मिश्र को 2 महीने की सजा
इसके अलावा थाना चन्दौली के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 36/2012 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चन्दौली में आरोपी नाजायज गांजा के साथ पकड़े जाने वाले आरोपी को मानिटरिंग सेल, थाना चन्दौली के पैरोकार रमाशंकर यादवव अभियोजन की तरफ से जय प्रकाश सिंह (एडीजीसी) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें न्यायाधीश अनुराग शर्मा आरोपी जय प्रकाश मिश्र पुत्र उदय नरायण मिश्र को 2 महीने के कठोर कारावास के साथ 5000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर उसे 10 अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह आरोपी अलीनगर थाने के बसनी गांव का रहने वाला है।

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