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दो मामलों में फिर हुयी सजा, बलुआ व सकलडीहा कोतवाली के हैं मामले

आज जेएम कोर्ट और सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट के द्वारा दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों के सजा सुनाई गई है।
 

जनपद में ऑपरेशन कन्विक्शन जारी

अलग-अलग मामलों में आरोपियों को मिली सजा

जानिए किन-किन मामलों में मिली है सजा

चंदौली जनपद में ऑपरेशन कन्विक्शन जारी है। इसके तहत हर दिन अपराधियों को सजा सुनाई जा रही है। आज जेएम कोर्ट और सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट के द्वारा दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों के सजा सुनाई गई है। एक आरोपी के खिलाफ सकलडीहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज था, जबकि दूसरे के खिलाफ बलुआ थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था।
    
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में  न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट  द्वारा दोषी 1 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।     

थाना सकलडीहा में दर्ज मुकदमे के बारे में बताया जा रहा है कि दिनांक 1 अगस्त 2002 को धारा 323, 504 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्तगण प्रमोद राजभर पुत्र टुडी राजभर निवासी रतनपुरा थाना सकलडीहा के विरुद्ध अपराध संख्या-52/2002 धारा 323,504 भादवि का मामला दर्ज था।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व एसपीओ  विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना सकलडीहा के पैरोकार हेड कांस्टेबल हरिलाल की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप आज सजा सुनायी गयी है।

इसके अलावा  न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज जू0डि0/एफटीसी प्रथम ) द्वारा दोषी 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 3500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर उसको 7 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।     
       
थाना बलुआ में दर्ज मुकदमे के बारे में बताया जा रहा है कि दिनांक 27 फरवरी 2005 को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त अंगद राजभर पुत्र मुल्लन राजभर निवासी डिलिया थाना धीना के विरुद्ध अपराध संख्या- 09/2005 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का मामला चल रहा था।      

इस मामले में मानिटरिंग सेल व एपीओ विपिन कुमार व थाना बलुआ के पैरोकार कांस्टेबल बृजेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-19 अप्रैल 2025 को  सजा सुनायी गयी है।

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