ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 3 अभियुक्तों को मिली सजा, कारावास के साथ लगाया गया अर्थदण्ड
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप लगातार अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में अलग अलग मामले में 3 अभियुक्तों को सजा मिली है।
इसी क्रम में माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा दोषी अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र गुलाब जायसवाल निवासी नामशाहकुटी थाना मुगलसराय चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 3500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त दिनेश कुमार के विरुद्ध अपराध संख्या- 48/1999 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया था ।
वही माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी द्वारा दोषी अभियुक्त गणेश कंजर पुत्र कन्हैया यादव कंजर निवासी रौतारा थाना रौतारा जिला कठिहार बिहार को जेल में बितायी गयी अवधि व 3500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त गणेश कंजर के विरुद्ध अपराध संख्या- 29/1996 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया था ।
इसके साथ ही माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री इन्दूरानी सिविल जज (जू0डि0/जे.एम.) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी अभियुक्त राजू पुत्र रमेश प्रसाद निवासी क्वाटर नं0 1433 प्लान डीपो थाना मुगलसराय चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि (05 दिवस) व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त राजू के विरुद्ध अपराध संख्या- 357/2002 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।
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