ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत NDPS के अपराधी को मिली सजा, जेल के साथ लगा अर्थदण्ड

चंदौली जिले में आज "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई । न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा दोषी अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि (02 वर्ष) की सजा व 3500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
बताया जा रहा है कि दिनांक 03 जुलाई 2002 को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त जमशेद पुत्र शमीम निवासी सढान थाना बलुआ जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 98/2002 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार कांस्टेबल बृजेश कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप आज न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा दोषी अभियुक्त .जमशेद पुत्र शमीम को जेल मे बितायी गयी अवधि (02 वर्ष) की सजा व 3500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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