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पीठासीन अधिकारी रोहित पुरी ने एक अभियुक्त को सुनाई सजा, कारावास के साथ लगा दिया अर्थ दंड

मन्ना सिंह पुत्र स्व0 भगेलू सिंह निवासी सवैया थाना सैयदराजा चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 121/2004 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।   
 

चंदौली जिले में माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी रोहित पुरी द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

बताया जा रहा है कि 12 अगस्त 2004 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.मन्ना सिंह पुत्र स्व0 भगेलू सिंह निवासी सवैया थाना सैयदराजा चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 121/2004 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।   

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमारकी प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दोषसिद्ध अभियुक्त मन्ना सिंह को जेल में बितायी गयी अवधि व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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