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ऑपरेशन कन्विक्शन के जरिए 2 अभियुक्तों को मिली जेल के साथ 5-5 हजार के जुर्माने की सजा

पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा दोषी 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 व 5000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03-03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। 
 

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा दोषी 02 अभियुक्तो को जेल में बितायी गयी अवधि व 5000 व 5000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 03-03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। 

बताया जा रहा है कि दिनांक 19 अगस्त 2001 को धारा 379,411 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त अश्वनी मिश्रा पुत्र दीन दयाल मिश्रा निवासी गौतमनगर थाना कस्बा जिला चंदौली तथा गुड्डू उर्फ मदन मोहन पुत्र उमा शंकर उपाध्याय निवासी मीरदासपुर थाना सैयदराजा चंदौली  के विरुद्ध अपराध संख्या- 132/2001 धारा 379,411 भारतीय दंड विधान थाना चंदौली में पंजीकृत किया गया।     

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व 1. श्री मनोज कुमार  (एसपीओ)  व थाना कोतवाली के पैरोकार मुख्य आरक्षी रमाशंकर यादव (पैरोकार) की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन सुश्री नूतन द्वारा अभियुक्तगण अश्वनी मिश्रा तथा गुड्डू उर्फ मदन मोहन को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 5000-500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।

                                                   

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