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चन्दौली पुलिस का ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान: दोषियों को मिली सजा

अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
 

ऑपरेशन कन्विक्शन में अपराधियों को हुई सजा

अलीनगर थाना में एनडीपीएस केस में दोषसिद्धि

चकिया थाना में गोवध व पशु क्रूरता केस में दोषसिद्धि

चन्दौली जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप आज 04.09.2025 को दो अभियुक्तों को विभिन्न अपराधों में दोषसिद्धि के बाद जेल में बितायी गई अवधि की सजा और अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनन्त चन्द्रशेखर की निगरानी में थाना अलीनगर और थाना चकिया पुलिस की टीमों ने वैज्ञानिक विवेचना और साक्ष्य संकलन के जरिए अभियुक्तों को न्यायालय तक पहुँचाया।
अलीनगर थाना का मामला

दिनांक 04.12.2006 को थाना अलीनगर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत दर्ज अपराध संख्या 264/2006 में बसन्त हलवाई पुत्र हीरा हलवाई निवासी जमालपुर, थाना जमालपुर, जनपद मिर्जापुर को दोषी पाया गया।

मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी और एपीओ विपीन कुमार तथा थाना अलीनगर के पैरोकार कांस्टेबल संजीत कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को जेल में बितायी गई अवधि की सजा और 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। यदि अर्थदण्ड न अदा किया गया तो 03 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
चकिया थाना का मामला

दिनांक 05.06.2004 को गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5ए/8 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत दर्ज अपराध संख्या 28/2004 में शान्ता पुत्र राम सूरत यादव निवासी पडहवा, थाना नौगढ़ को दोषी पाया गया।

मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी और एपीओ विजेयता सिंह के सहयोग से तथा थाना चकिया के पैरोकार कांस्टेबल दुर्गेश कुमार यादव की प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को जेल में बितायी गई अवधि की सजा और 1200 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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