ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कई अपराधियो को मिली सजा, जानिए कौन-कौन गया जेल
चंदौली जिले में आज "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप कई अभियुक्तों को सजा मिली ।
इसी क्रम में दिनांक 01अप्रैल 2003 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त सुभाष पासवान पुत्र गया प्रसाद निवासी सावट थाना दुर्गावती भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 48/2003 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (03 दिवस) व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
दिनांक 17 मई 1994 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.नाजिर सिंह पुत्र प्रितम सिंह निवासी सदर थाना सदर जिला लुधियाना राज्य पंजाब के विरुद्ध अपराध संख्या- 55/1994 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को उपरोक्त अभियोग में जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
दिनांक 10 अगस्त 2003 को धारा 419,420 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रामअनुज गुप्ता पुत्र स्व0 बंशी निवासी नौबतपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 191/2003 धारा 419,420 भादवि थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (08 दिवस) व 7000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
दिनांक 30 अक्टूबर 2018 को धारा 406,420 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.लक्ष्मी शंकर अग्रवाल पुत्र स्व0 सीताराम निवासी चौरासी घण्टा किसरौल कूचा विचई थाना नागफनी जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध अपराध संख्या- 181/2018 धारा 406,420 भादवि थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को 03 वर्ष 10 माह 09 दिवस की कारावास की सजा व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
दिनांक 15नवम्बर 2001 को धारा 13 जुआ अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अनिल कुमार सिंह पुत्र हृदय नारायण सिंह निवासी भटवारा खुर्द थाना चकिया जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 180/2001 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना चकिया में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (03 दिवस) व 100 रु0के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 01 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
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