ऑपरेशन कन्विक्शन है जारी, इंदल डोम को मिली कारावास और अर्थ दंड की सजा
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्रा जनपद चंदौली द्वारा 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास एवं 1000 रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 7 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
आपको बता दें कि दिनांक 26.06.2005 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त इन्दल डोम पुत्र रामतल्ली डोम निवासी चहनिया थाना बलुआ जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 228/2005 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार (एसपीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्रा (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) द्वारा दोषी अभियुक्त - इन्दल डोम पुत्र रामतल्ली डोम निवासी चहनिया थाना बलुआ जनपद को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास एवं 1000 रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है ।
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