ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत वकील को मिली सजा, जेल में बिताई गई अवधि के साथ लगा अर्थ दंड
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी रोहित पुरी अपर सिविल जज (जू0डि0/जेएम चकिया) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
आपको बता दें कि दिनांक 29.01.1995 को धारा 3/5ए/8 गोवर्धन निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.वकील पुत्र मजीद निवासी मझुई थाना चैनपुर भभुआ बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 06/1995 धारा 3/5ए/8 गोवर्धन निवारण अधिनियम थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विपीन बिहारी यादव (पीओ) व थाना शहाबगंज के पैरोकार कांस्टेबल बिपीन यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज न्यायालय पीठासीन अधिकारी द्वारा दोषी अभियुक्त वकील पुत्र मजीद निवासी मझुई थाना चैनपुर भभुआ बिहार को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
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