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न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया की कोर्ट ने 3 लोगों को दी सजा, नौगढ़ थाने में दर्ज था मामला

चंदौली जनपद में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कोर्ट में लंबित मामले और पुराने अपराधों में सजा देने का सिलसिला जारी है। शनिवार को भी विभिन्न न्यायालय को द्वारा कई मामलों में फैसला सुनाया गया
 

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिल रही है सजा

22 साल पुराने मामले में अब मिली सजा

26 साल पुराने मामले में पशु तस्कर को सजा

 

चंदौली जनपद में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कोर्ट में लंबित मामले और पुराने अपराधों में सजा देने का सिलसिला जारी है। शनिवार को भी विभिन्न न्यायालय को द्वारा कई मामलों में फैसला सुनाया गया और जेल के साथ-साथ अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। इस दौरान नौगढ़ थाने दर्ज पशु तस्करी के मामले में के साथ- एक मारपीट के मामले में भी दो लोगों को सजा सुनाई गई।

न्यायालय पीठासीन अधिकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया यज्ञेश कुमार सोनकर के द्वारा दोषी 2 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा से साथ  2000-2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 

थाना नौगढ़ में  दिनांक 26 नवंबर 2003 को दर्ज धारा-325, 323, 504 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्तों  श्रीवन्त यादव पुत्र घुरहू यादव  और  घुरहू यादव पुत्र गंगा यादव को सजा सुनायी गयी है। दोनों ग्राम सेमरा कुशही थाना नौगढ़ के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध अपराध संख्या- 89/2003 दर्ज किया गया था। मामले में मानिटरिंग सेल व पीओ विपिन बिहारी यादव व थाना नौगढ़ के पैरोकार आरक्षी कोमल सिंह यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप इनको 3 मई 2025 को  न्यायालय ने सजा सुनायी है।  


इसके अलावा  न्यायालय पीठासीन अधिकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया यज्ञेश कुमार सोनकर ने एक और मामले में दोषी 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। साथ में कहा कि अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिनों के  अतिरिक्त कारावास को भुगतना होगा।   

थाना नौगढ़ में दिनांक 16 दिसंबर 1999 को धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त नन्हे पुत्र जोखन को सजा सुनायी गयी। यह अभियुक्त  तकिया थाना अहरौरा जिला मिर्जापुर का रहने वाला है। इसके विरुद्ध अपराध संख्या 51/1999 दर्ज किया गया था। मामले में मानिटरिंग सेल व पीओ मनोज कुमार और थाना नौगढ़ के पैरोकार आरक्षी कोमल की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप सजा सुनायी गयी।

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