हत्या के मामले में 2 सगे भाइयों को आजीवन कारावास, चकरघट्टा इलाके में 2016 में हुयी थी हत्या
चंदौली जिले में ऑपरेशन कंविक्शन
दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा
जानिए क्या था मामला
थाना चकरघट्टा के अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या -34/16 धारा 302, 34 भादवि थाना चकरघट्टा में पंजीकृत किया गया। मामले में आरोपीगण द्वारा हत्या जाने के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना चन्दौली के पैरोकार कांस्टेबल आनन्द कुमार अभियोजन की तरफ से शशिशंकर सिंह (डीजीसी ) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 19 मार्च 2024 को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार ( चतुर्थ ) जनपद चन्दौली द्वारा आरोपीगण शिवदयाल उर्फ पखण्डू पुत्र दशरथ और मुन्ना पुत्र दशरथ को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। ये दोनों चकरघट्टा थाने के सुखदेवपुर गांव के रहने वाले सगे भाई हैं।
मामले में बताया जा रहा है कि इनको आजीवन कारावास के साथ 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
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