जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चकिया में ओमप्रकाश को मिली सजा, न्यायालय ने सुनाया फैसला

यह फैसला चंदौली पुलिस की न्याय व्यवस्था में विश्वास और निष्पक्ष कार्यवाही की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ऐसे ही मामलों में तेज़ सुनवाई व सख्त सजा दिलाने का कार्य लगातार जारी रहेगा।
 

25  साल बाद वन संपत्ति की चोरी के मामले में मिली सजा

सजा के साथ-साथ 5 हजार का लगा जुर्माना

सिविल जज जूनियर डिविजन की कोर्ट ने दी  सजा

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत जनपद पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रभावी विवेचना, ठोस साक्ष्य संकलन और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने एक अभियुक्त को सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना चकिया क्षेत्र के मुकदमा संख्या 70/2000 धारा 41, 42, 26, 52 भारतीय वन अधिनियम व धारा 379, 411 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपी ओम प्रकाश पुत्र दशमी निवासी मुजफ्फरपुर, थाना चकिया के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त के खिलाफ आरोप था कि उसने अवैध रूप से वन संपत्ति की चोरी की थी, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लिया और मुकदमे की वैज्ञानिक विवेचना की गई। इसके बाद उप निरीक्षक आकाश त्रिपाठी (मानिटरिंग सेल प्रभारी), लोक अभियोजक विपिन बिहारी यादव और पैरोकार सिपाही दुर्गेश यादव की प्रभावशाली पैरवी के चलते न्यायालय में अभियुक्त को दोषी ठहराया गया।

दिनांक 30 जून 2025 को माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुँवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (सिविल जज जूनियर डिविजन, चकिया) ने दोषी ओम प्रकाश को जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ ₹5000 का अर्थदंड देने का आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को चार दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह फैसला चंदौली पुलिस की न्याय व्यवस्था में विश्वास और निष्पक्ष कार्यवाही की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ऐसे ही मामलों में तेज़ सुनवाई व सख्त सजा दिलाने का कार्य लगातार जारी रहेगा।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*