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ऑपरेशन कन्विक्शन में सुनाई गई कारावास की सजा, छेदी लाल के विरुद्ध 1994 में पशु तस्करी के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा

दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
 

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में आज माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी संदीप कुमार (सिविल जज (सी0डी)/एसीजेएम जनपद चंदौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

आपको बता दें कि 10 नवंबर 1994 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त छेदी लाल पुत्र रामेश्वर निवासी गोपीगंज थाना गोपीगंज जनपद भदोही के विरुद्ध अपराध संख्या- 284/1994 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री मनोज कुमार (पीओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप आज पीठासीन अधिकारी संदीप कुमार द्वारा दोषी अभियुक्त छेदी लाल को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

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