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ऑपरेशन कन्विक्शन में पॉक्सो आरोपी को काटनी होगी 20 साल की जेल

जिले की के थाना कोतवाली चन्दौली अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 72/2018 धारा- 363, 366 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी रवि राय के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की थी।
 

चंदौली कोतवाली का मामला

नाबालिक लड़की भगाने की मिली सजा

रवि राय को काटनी होगी 20 साल की जेल

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करवाते हुए न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट द्वारा आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। साथ ही अर्थदण्ड न अदा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जानकारी में बताया जा रहा है कि जिले की के थाना कोतवाली चन्दौली अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 72/2018 धारा- 363, 366 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने आरोपी रवि राय के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की थी।

रवि राय के खिलाफ दर्ज मुकदमे में वादी ने नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की तहरीर दी थी। इस सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना कोतवाली के पैरोकार कांस्टेबल श्याम यादव व अभियोजन की तरफ से शमशेर बहादुर सिंह (एडीजीसी) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को  न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 17 फरवरी 2024 को राजेन्द्र प्रसाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कोर्ट) द्वारा आरोपी  रवि राय पुत्र अवधबिहारी को सजा सुनायी गयी।

धीना थाना इलाके के सरखोलिया पिपरी फुटिया के रहने वाले रवि राय को 20 वर्ष का कठोर कारावास भुगतने के साथ  22 हजार का अर्थदण्ड से देना होगा। अर्थदण्ड न अदा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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