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पास्को एक्ट के एक अपराधी को 10 साल जेल की सजा, साथ में लगा दिया 20000 का अर्थदंड

अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
 

अलीनगर थाने में दर्ज मामले में सजा

बिहार का रहने वाला है अपराधी

डुमरांव के रहने वाले विशाल यादव को 10 साल की जेल

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत पाक्सो एक्ट के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा  सुनाई गई है।

बताते चलें कि न्यायालय पीठासीन अधिकारी अनुराग शर्मा  (स्पे0जज पाक्सो एक्ट जनपद चंदौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।

बताया जा रहा है कि दिनांक 26.01.2003 को धारा 323,504,506,328,120बी भारतीय दंड विधान व 5(L)/6  पाक्सो एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त विशाल यादव पुत्र लल्लन प्रसाद यादव निवासी नन्दन उर्फ ननन पो0 डुमराँव थाना डुमराँव जिला बक्सर बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 59/2019 धारा 323,504,506,328,120बी भारतीय दंड विधान व 5(L)/6  पाक्सो एक्ट  थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।

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