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नौगढ़ थाने में हीराराम के खिलाफ दर्ज था मुकदमा, शराब तस्करी मामले में मिली सजा व जुर्माना

पुलिस की ओर से उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार और पैरोकार कांस्टेबल कोमल सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप यह सजा सुनाई गई।
 

नौगढ़ थाने में हीराराम के खिलाफ दर्ज था मुकदमा, शराब तस्करी मामले में मिली सजा व जुर्माना
Operation Conviction Punishment and fine given in liquor smuggling case
चंदौली जिले के नौगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में दर्ज आबकारी अधिनियम के मामले में न्यायालय ने आरोपी हीरा राम पुत्र राम बली, निवासी अमदहा चरनपुर को दोषी करार दिया है।

अपर सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम. चकिया श्री यज्ञेश कुमार सोनकर की अदालत ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹2000 का अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड न देने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 4 अक्टूबर 2015 को धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अपराध संख्या 90/2015 के रूप में थाना नौगढ़ में दर्ज किया गया था।

पुलिस की ओर से उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार और पैरोकार कांस्टेबल कोमल सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप यह सजा सुनाई गई।

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