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ऑपरेशन कन्विक्शन में पशु तस्कर को मिली सजा, गोवध निषेध अधिनियम के आरोपी को कोर्ट ने दी सजा

जनपद मिर्जापुर को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि के साथ ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
 

चंदौली जिले में चलाए जा रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत जनपद चंदौली में अपराधियों को सजा दिलाने की दिशा में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में थाना शहाबगंज क्षेत्र में दर्ज एक पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

 न्यायालय पीठासीन अधिकारी  यज्ञेश कुमार सोनकर (अपर सिविल जज (जू.डि.)/जे.एम., चकिया) ने मंगलवार को आरोपी मढी राम पुत्र रम्मन निवासी खबड़ा, थाना जमालपुर, जनपद मिर्जापुर को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि के साथ ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह मामला दिनांक 21.11.2002 को दर्ज अपराध संख्या 123/2002 से संबंधित है, जिसमें धारा 3/5ए/8 गोवध निषेध अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

इस मामले में मानिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, लोक अभियोजक श्री मनोज कुमार तथा थाना शहाबगंज के पैरोकार हेड कांस्टेबल उमाशंकर की प्रभावी पैरवी व साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप यह सजा सुनाई गई।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत ऐसे पुराने मामलों को न्याय की अंतिम परिणति तक पहुँचाने के लिए विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है।

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