बिजली चोर व पशु तस्करी के मामले में कोर्ट ने सुनायी सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन है जारी

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को मिल रही सजा
विद्युत अधिनियम में लोदी को सजा
पशु तस्करी के मामले में सन्तोष को भी सजा
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की पुलिस की मुहिम जारी है। आज दो अलग-अलग मामलों में दो अन्य अपराधियों को सजा दी गई। एक को विद्युत अधिनियम में सजा सुनाई गई तथा दूसरे को पशु तस्करी के मामले में सजा मिली है।
जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी आशुतोष परिश्रेष्ट (एडीजे-3) की कोर्ट के द्वारा दोषी 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के साथ-साथ 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 7 दिवस का कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।
चकिया कोतवाली में दर्ज मुकदमे के बारे में बताया जा रहा है कि दिनांक 29 जनवरी 2017 को धारा 137(1)(बी) विद्युत अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त लोदी पुत्र नवी जॉन को सजा मिली है। यह सिकन्दरपुर थाना चकिया का रहने वाला है। इसके विरुद्ध अपराध संख्या- 29/2017 धारा 137(1)(बी) विद्युत अधिनियम थाना चकिया में पंजीकृत किया गया था।

इसके साथ-साथ दूसरे मामले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के साथ 9950 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
चंदौली कोतवाली में दर्ज मुकदमे के बारे में बताया जा रहा है कि दिनांक 18 मार्च 2004 को धारा- 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त सन्तोष पुत्र नन्हकू को सजा हुयी है। यह आरोपी बिहार के कैमूर जिले के तिवई गांव का रहने वाला है। इसके विरुद्ध अपराध संख्या- 39/2004 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया था।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*