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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपद चंदौली में मिली सफलता, दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा

सैयदराजा क्षेत्र के एक पुराने मामले में  न्यायालय की पीठासीन अधिकारी श्रीमती इशरत परवीन फारुकी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली) ने अभियुक्त शिवशंकर लाल श्रीवास्तव पुत्र जमुनालाल श्रीवास्तव, निवासी नरहरकला मैढ़ी थाना सैयदराजा को न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹1500 का आर्थिक दंड सुनाया है।
 

चंदौली जिले में जारी है ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान

दोषी शिवशंकर लाल श्रीवास्तव को न्यायालय उठने तक की सजा

अर्थदंड के रूप में लगाया गया ₹1500 का जुर्माना

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चंदौली पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। जनपद की पुलिस टीम द्वारा की गई वैज्ञानिक विवेचना, सटीक साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एक आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है।

आपको बता दें कि थाना सैयदराजा क्षेत्र के एक पुराने मामले में  न्यायालय की पीठासीन अधिकारी श्रीमती इशरत परवीन फारुकी (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली) ने अभियुक्त शिवशंकर लाल श्रीवास्तव पुत्र जमुनालाल श्रीवास्तव, निवासी नरहरकला मैढ़ी थाना सैयदराजा को न्यायालय उठने तक की सजा एवं ₹1500 का आर्थिक दंड सुनाया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बताते चलें कि मामला दिनांक 18 सितम्बर 2016 को दर्ज हुआ था, जिसमें थाना सैयदराजा पर मुकदमा संख्या 279/16, अंतर्गत धारा 143, 186 व 341 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं सड़क रोककर भीड़ जुटाने जैसे आरोप थे।

इस मामले में मानिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 आकाश त्रिपाठी, विशेष लोक अभियोजक श्री मनीष कुमार मिश्रा (एसपीओ) तथा थाना सैयदराजा के पैरोकार का0 राजीव प्रजापति द्वारा की गई समर्पित पैरवी और सशक्त साक्ष्य प्रस्तुति के चलते अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।

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