ऑपरेशन कन्विक्शन में सोनू उर्फ सुजीत कुमार को मिली सजा, 2008 में असलहे के साथ हुआ था अरेस्ट
सिविल जज की कोर्ट से मिली सजा
जेल के साथ-साथ 3 हजार रुपए का जुर्माना
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली सजा
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चुने गए अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध तेजी से कार्रवाई की जा रही है, ताकि उनको अधिकतम व त्वरित दण्ड दिया जा सके। इस कार्यवाही हेतु पूरे प्रदेश में यूपी पुलिस के द्वारा इस विशेष अभियान को चलाया जा रहा है।
इसी के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एफटीसी प्रथम की कोर्ट ने आज 24 नवंबर 2023 आरोपी सोनू उर्फ सुजीत कुमार चौहान पुत्र कमालू उर्फ जयराम चौहान को आर्म्स एक्ट के मामले में जेल में बितायी गयी अवधि के साथ-साथ 3 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बताया जा रहा है कि चहनिया इलाके के खण्डवारी का रहने वाले सोनू उर्फ सुजीत कुमार के खिलाफ बलुआ थाने में 4 दिसंबर 2008 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में आरोपी सोनू उर्फ सुजीत कुमार चौहान पुत्र कमालू उर्फ जयराम चौहान निवासी चहनिया खण्डवारी के खिलाफ बलुआ थाने में मुकदमा अपराध संख्या -178/2008 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया था।
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