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पारस के खिलाफ कोर्ट ने सुनाई सजा, जेल में बिताई गई अवधि के साथ लगाया अर्थ दंड

अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधी व 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधी व 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

बताते चलें कि माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्रा (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधी व 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

आपको बता दें कि दिनांक 19.05.2005 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त पारस पुत्र बेचू बियार निवासी ग्राम उसौरी थाना बबुरी जनपद चंदौली  के विरुद्ध अपराध संख्या- 91/2005 धारा3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार (एसपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री  दीपक कुमार मिश्रा द्वारा दोषी अभियुक्त पारस को जेल में बितायी गयी अवधी व 8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

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