2002 में पकड़े गए पशु तस्कर को अब जाकर मिली सजा, जेल के साथ 1600 का लगा जुर्माना
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 1600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
बताया जा रहा है कि दिनांक 30 अक्टूबर 2002 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.फूलचन्द पुत्र दल्लू निवासी चन्दोस (मड़ई) थाना चॉद जिला कैमूर (भभुआ) बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 191/2002 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री विजय कुमार पाण्डेय (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार का0 राजीव कुमार (पैरोकार) की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा अभियुक्त फूलचन्द पुत्र दल्लू को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व 1600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
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