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शहाबगंज पुलिस ने गोवध अधिनियम में वांछित आरोपी राजेन्द्र को किया गिरफ्तार

आरोपी के खिलाफ थाना शहाबगंज पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 27/2025, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई चल रही थी।
 

गोवध अधिनियम में वांछित आरोपी राजेन्द्र गिरफ्तार

धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी दर्ज मामला

आरोपी का लंबा आपराधिक इतिहास उजागर

चंदौली जिले के पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देश पर चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के तहत शहाबगंज पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित की है। बुधवार को पुलिस टीम ने गोवध निवारण अधिनियम में वांछित एक आरोपी को दबोच लिया।

आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) दिगम्बर कुशवाहा और क्षेत्राधिकारी रघुराज के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने राजेन्द्र पुत्र परशुराम, निवासी ग्राम केरायगांव थाना शहाबगंज, उम्र लगभग 40 वर्ष को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ थाना शहाबगंज पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 27/2025, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई चल रही थी।

आपराधिक इतिहास

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें शामिल हैं –

  •     मुक़दमा अपराध संख्या 107/2015, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना इलिया
  •     मुक़दमा अपराध संख्या 59/2017, धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना सैयदराजा
  •     मुक़दमा अपराध संख्या 37/2019, धारा 323, 325, 504, 506 भारतीय दंड विधान, थाना शहाबगंज

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक राजेन्द्रनाथ सिंह, कांस्टेबल संतोष कुमार यादव, कांस्टेबल अजय पटेल शामिल रहें।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

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