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सुदर्शन यादव को मिली सजा, पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र ने कारवास के साथ लगाया अर्थदंड

साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र द्वारा अभियुक्त सुदर्शन यादव को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
 

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

बताया जा रहा है कि 5 जनवरी 1998 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त सुदर्शन यादव पुत्र जगनू यादव निवासी ग्राम गुलाल सराय थाना बिरनो जनपद गाजीपुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 01/98 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।                  

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व  श्री विजय पाण्डेय (एपीओ),मनीष कुमार(एसपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र द्वारा अभियुक्त सुदर्शन यादव को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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