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बनारस से पश्चिम बंगाल को होती थी नशीले सिरप की तस्करी, ऐसे हुआ भांडाफोड़

दोनों शातिर तस्करों में से मासूम शेख पुत्र भोलटू निवासी मुहब्बतपुर थाना कालिया चक जिला मालदह ( प. बंगाल) का निवासी के पास से झोले में 144 शीशी फेनसाडील बरामद हुई।
 


मंहगे दामों पर नशेड़ियों को बेचा जाता था सिरप

नशीली ड्रग के कारोबार का अलीनगर पुलिस ने किया खुलासा

  चेकिंग के दौरान अंतरप्रांतीय दो तस्कर दबोचे गए

चंदौली जिले के अलीनगर थाने की पुलिस ने चकिया चौराहे से अंतरप्रांतीय नशीली ड्रग्स के गिरोह साथ के साथ दो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से फेनसाडील की 288 सीसी व दो अदद मोबाइल फोन बरामद किया है। अलीनगर पुलिस ने पूछताछ के बाद दोनों तस्करों के खिलाफ औषधीय और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1946 का अभियोग पंजीकृत  कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की है।

आपको बता दें कि  मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री  पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व  अपराध में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व जुर्म जरायम के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक  डॉ अनिल कुमार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर शेषधर पाण्डेय के नेतृत्व में रविवार की सुबह 8:00 बजे चकिया चौराहा से कुल दो शातिर तस्करो गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तगण पूछताछ पर बताया कि हमलोग फेन्साडील वाराणसी से बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाकर मंहगे दामों पर नशे हेतु नशेड़ियों को बेचते हैं।  
दोनों शातिर तस्करों में से मासूम शेख पुत्र भोलटू निवासी मुहब्बतपुर थाना कालिया चक जिला मालदह ( प. बंगाल) का निवासी के पास से झोले में 144 शीशी फेनसाडील बरामद हुई। वहीं दूसरे तस्कर का नाम  लाल चन्द मियां पुत्र मुफजुलहक निवासी  चारी अन्नतपुर कियामत टोला थाना कालियाचक जिला माल्दह ( प0 बंगाल)  के लिये झोले से 144 शीशी फेनसाडील बरामद किया गया।
इस सम्बन्ध में विवेचना से अन्तरप्रान्तीय गिरोह के अन्य सदस्यों को प्रकाश में आने की संभावना है। ड्रग इन्सपेक्टर को मौके पर बुलकार अपने स्तर से ड्रग्स माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

इस दौरान अलीनगर प्रभारी शेषधर पाण्डेय ने बताया कि अवैध तरीके से नशे के लिए प्रयोग करने हेतु ले जाइ जा रही कुल 288 शीशी फेनसाडील बरामद हुयी है। इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 240/23 धारा 8 /21 एनडीपीएस एक्ट व 27/18( C) /18 (A) औषधीय और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1946 का अभियोग पंजीकृत  कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। वही अभियुक्तगण के अन्य आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।


गिरफ्तार करने वाली टीम निरीक्षक अपराध संजय कुमार सिंह, उपनिरीक्षक प्रेम नारायण सिंह,
कांस्टेबल शिवकेश उपस्थित रहे।

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