ऑपरेशन कन्विक्शन में चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता, रेप के आरोपी को 7 साल की सजा

2018 में दर्ज हुआ था मामला
प्रदीप चौहान को हुयी 7 साल के कठोर कारावास की सजा
जेल के साथ-साथ 22 हजार रुपये के जुर्माने की सजा
चंदौली जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जनपद चंदौली में एक गंभीर अपराध में त्वरित न्याय की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2018 में दर्ज एक बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय ने 7 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को चंदौली जनपद न्यायालय में सुनाया गया।

बताते चलें कि अलीनगर थाना क्षेत्र के खजूर गांव निवासी प्रदीप चौहान पुत्र स्वर्गीय रामजी चौहान के खिलाफ दिनांक 19 अप्रैल 2018 को पीड़िता की तहरीर पर धारा 323, 376, 506 भादवि के तहत मुकदमा संख्या 127/2018 दर्ज किया गया था। मामले में पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई थी।

पुलिस द्वारा की गई वैज्ञानिक विवेचना, मजबूत साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावशाली पैरवी के चलते आरोपी को दोषसिद्ध घोषित किया गया। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश व एफटीसी प्रथम पारितोष श्रेष्ठ की अदालत ने प्रदीप चौहान को 7 वर्ष के कठोर कारावास व ₹22,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मुकदमे की कानूनी प्रक्रिया में मॉनिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) श्री अवधेश कुमार पांडेय एवं थाना अलीनगर के पैरोकार कांस्टेबल संजीत कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके समन्वित प्रयासों से न्यायालय में सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को सजा दिलाई जा सकी।
चंदौली पुलिस ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता बताया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में शीघ्र व प्रभावी न्याय दिलाना ही इस अभियान का उद्देश्य है, जिससे समाज में अपराधियों के खिलाफ कठोर संदेश जाए और पीड़ितों को न्याय मिल सके।
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