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ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में प्रदीप कुमार को मिली सजा, मुगलसराय कोतवाली में दर्ज था मामला

न्यायालय के पीठासीन अधिकारी व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारुकी की कोर्ट ने दोषी 1 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक  की सजा व 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
 

चंदौली जिले में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में फिर एक अपराधी को सजा हुयी है। जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। मामले में मानिटरिंग सेल व एसपीओ मनीष कुमार मिश्रा व थाना मुगलसराय के पैरोकार  हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप आज सजा सुनायी गयी है।

बताया जा रहा है कि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारुकी की कोर्ट ने दोषी 1 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक  की सजा व 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया है।

मुगलसराय कोतवाली में दर्ज मुकदमें के बारे में बताया जा रहा है कि दिनांक 25 नवंबर 2005 को धारा 294 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र दिलीप कुमार को सजा सुनायी गयी है। कोतवाली इलाके के काली महाल इलाके में रहने वाले इस अपराधी के विरुद्ध अपराध संख्या- 401/2005 धारा 294 भादवि थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया था।

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