ऑपरेशन कन्विक्शन है जारी, आर्म्स एक्ट के मामले में प्रकाश बिन्द को सजा
सैयदराजा थाने में दर्ज मामले में सजा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र ने दी सजा
2009 में दर्ज हुआ था आर्म्स एक्ट का मुकदमा
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान जारी है। जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।
इसी क्रम में न्यायालय पीठासीन अधिकारी सीजेएम दीपक कुमार मिश्र द्वारा दोषी जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। साथ ही अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया है।
बताया जा रहा है कि सैयदराजा थाने में दर्ज मुकदमे के मामले में दोषसिद्ध प्रकाश बिन्द पुत्र राधे को सजा सुनायी गयी है। मामले में बताया जा रहा है कि दिनांक 22 जनवरी 2009 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त प्रकाश बिन्द पुत्र राधे बिन्द को पकड़ा गया था। यह सैयदाराजा थाने के विरैली (बरठी कमरौर) का रहने वाला है। इसके विरुद्ध अपराध संख्या- 12/2009 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया था।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक मनीष कुमार (एसपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 4 ,सितंबर 2024 को पीठासीन अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र द्वारा इसे सजा दी गयी।
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*