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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता, 19 साल पुराने मामले में आरोपी को सजा

अपर सिविल जज (जूडीशियल) श्री यज्ञेश कुमार सोनकर की अदालत ने दिनांक 30 मई 2025 को आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 1000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया।
 

वर्ष 2005 में दर्ज हुआ था ग्राम वृक्ष संरक्षण अधिनियम का मामला

थाना बबुरी क्षेत्र के बिठवल खुर्द गांव का निवासी है आरोपी

प्रहलाद सिंह उर्फ टुन्नी सिंह को कोर्ट ने दोषी ठहराया

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता, 19 साल पुराने मामले में आरोपी को सजा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चंदौली जनपद पुलिस ने एक पुराने आपराधिक मामले में प्रभावी पैरवी कर आरोपी को सजा दिलाने में सफलता पाई है।

मामला वर्ष 2005 का है, जब थाना बबुरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम वृक्ष संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त प्रहलाद सिंह उर्फ टुन्नी सिंह पुत्र कमला सिंह, निवासी बिठवल खुर्द, थाना बबुरी, जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या 06/2005, धारा 4/10 ग्राम वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस प्रकरण में मानिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, लोक अभियोजक मनोज कुमार, एवं थाना बबुरी के पैरोकार कांस्टेबल रामनरायण यादव की सतर्कता, वैज्ञानिक विवेचना एवं प्रभावशाली साक्ष्य संकलन के चलते न्यायालय में अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया गया।

चकिया न्यायालय के अपर सिविल जज (जूडीशियल) श्री यज्ञेश कुमार सोनकर की अदालत ने दिनांक 30 मई 2025 को आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 1000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया। अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में आरोपी को 10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा  भुगतना होगा।

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