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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली सजा: 23 साल पुराने चोरी के मामले में आरोपी को मिली सजा

आरोपी अभियुक्त नन्दू पुत्र भगवान निवासी ग्राम शिवगुलाम गंज थाना बक्सा जनपद जौनपुर के विरुद्ध अपराध संख्या 11/2001 धारा 379 भादवि  थाना धीना में पंजीकृत किया गया।
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन जारी

2001 में दर्ज मुकदमे में हुआ फैसला

आरोपी नंदू पुत्र भगवान को कोर्ट ने सुनाई सजा

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चंदौली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वैज्ञानिक तरीके से की गई विवेचना, ठोस साक्ष्य और प्रभावी पैरवी के चलते 23 साल पुराने चोरी के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई है।

आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।

बताते चलें कि मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।  

थाना धीना के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

दिनांक 22.03.2001 को धारा- 379 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त नन्दू पुत्र भगवान निवासी ग्राम शिवगुलाम गंज थाना बक्सा जनपद जौनपुर के विरुद्ध अपराध संख्या 11/2001 धारा 379 भादवि  थाना धीना में पंजीकृत किया गया।

वर्षों से लंबित इस मामले में मानिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 आकाश त्रिपाठी, अपर लोक अभियोजक श्री विपिन कुमार तथा पैरोकार हे0का0 रामप्रवेश यादव की प्रभावी पैरवी व साक्ष्य प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप, दिनांक 16 मई 2025 को मा० न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री माधुरी यादव (न्यायिक मजिस्ट्रेट), चंदौली ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया।

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