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ऑपरेशन कन्विक्शन में सुनाई जा रही कारावास की सजा, लगाया जा रहा अर्थ दंड, आज भी एक अभियुक्त को हुई सजा

रवि सिंह पुत्र रामध्यान सिंह निवासी रामनगर थाना रामनगर जनपद वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या- 276/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।  
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट के दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोषश्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -3 ) जनपद चंदौली द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष का कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा  सुनाई गई है।

बताया जा रहा है कि 3 अगस्त 2020 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.रवि सिंह पुत्र रामध्यान सिंह निवासी रामनगर थाना रामनगर जनपद वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या- 276/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।  

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक श्री रमाकान्त उपाध्याय (एसपीपी) व थाना मुगलसराय के पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश राय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी पारितोषश्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या -3 ) द्वारा अभियुक्त 1.रवि सिंह पुत्र रामध्यान सिंह निवासी रामनगर थाना रामनगर जनपद वाराणसी को 04 वर्ष का कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

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