ऑपरेशन कन्विक्शन: चंदौली पुलिस की पैरवी से तीन पुराने मामलों में मिली सजा, अपराधियों को भेजा गया जेल

तीन थानों के तीन अलग-अलग अभियुक्त दोषी करार
अर्थदंड अदा न करने पर सभी को भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास
उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चंदौली पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के तीन अलग-अलग पुराने आपराधिक मामलों में तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई प्रभावी विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजकों की दृढ़ पैरवी का प्रतिफल है।
चकिया: आबकारी अधिनियम के मामले में छोटे लाल बिन्द को सजा

थाना चकिया क्षेत्र के ग्राम डेढ़ौना निवासी छोटे लाल बिन्द को धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामला संख्या 143/2003 में दोषी करार देते हुए न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा और ₹5000 का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 3 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में मानिटरिंग सेल प्रभारी उपनिरीक्षक आकाश त्रिपाठी, लोक अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव और पैरोकार कां. दुर्गेश यादव की सक्रिय भूमिका रही।
शहाबगंज: मारपीट व धमकी मामले में कैलाश यादव को सजा

थाना शहाबगंज अंतर्गत ग्राम कलानी निवासी कैलाश यादव के खिलाफ दर्ज मामला संख्या 48ए/2001 (धारा 323, 504, 506 भादवि) में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि एवं न्यायालय उठने तक की सजा के साथ ₹1500 का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न चुकाने पर 7 दिन की अतिरिक्त कैद होगी।
इस मामले में पीओ श्री मनोज कुमार, पैरोकार कां. अमित कुमार व विवेचक की प्रभावी पैरवी रही।
नौगढ़: गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में रामसिंह यादव को सजा
थाना नौगढ़ अंतर्गत ग्राम देवरी निवासी रामसिंह उर्फ रामआशीष यादव को मामला संख्या 77/2003 (धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम) में दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा व ₹2000 का जुर्माना सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे भी 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस प्रकरण में एपीओ श्री विपिन बिहारी सिंह, पैरोकार कां. कोमल सिंह व मानिटरिंग सेल का सक्रिय योगदान रहा।
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