चोरी करने वाले दोषी अभियुक्त को मिली सजा, कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि के साथ लगाया अर्थ दंड, सन 2001 का है अपराधी
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चोरी करने के दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गई अवधि के साथ ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। वही अर्थ दंड अदा न करने पर 7 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
बताया जा रहा है कि दिनांक 6 फरवरी 2001 को धारा 379 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त नन्दू साव पुत्र भगवान दास उर्फ भगावन निवासी शिव गुलामपुर थाना बक्शा जनपद जौनपुर के विरुद्ध अपराध संख्या- 16/2001 धारा 379 भारतीय दंड विधान के तहत थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया था।
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व अभियोजक विपिन मिश्रा (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी धीरज प्रजापति की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
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