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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा ​​​​​​​

चंदौली जिले के चकिया में  पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चंदौली पुलिस को एक और सफलता मिली है।
 

पूर्णमासी राम को कोर्ट ने दी सजा

2003 में NDPS एक्ट में दर्ज था मुकदमा

खरौझा गांव का रहने वाला है पूर्णमासी

 

चंदौली जिले के चकिया में  पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत चंदौली पुलिस को एक और सफलता मिली है। चकिया थाना क्षेत्र के पुराने एनडीपीएस एक्ट मामले में आरोपी पूर्णमासी राम पुत्र खरगू निवासी खरौझा, थाना चकिया, जनपद चंदौली को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है।

 जानकारी के अनुसार, दिनांक 27 जनवरी 2003 को आरोपी के विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना चकिया में मामला दर्ज किया गया था। लंबे समय से चल रहे इस मुकदमे में पुलिस की प्रभावी विवेचना, ठोस साक्ष्य और लोक अभियोजक श्री विपिन बिहारी यादव तथा पैरोकार आरक्षी दुर्गेश यादव की मेहनत के चलते आरोपी को सजा सुनाई गई।

मा. न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री कुंवर जितेन्द्र बहादुर सिंह (जे.एम. चकिया) ने आरोपी पूर्णमासी राम को जेल में बिताई गई अवधि (1 दिन) की सजा तथा ₹1500 का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने की स्थिति में उसे 2 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

चकिया पुलिस की इस कार्रवाई को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है।

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