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राजेश कुमार प्रजापति को मिली सजा, सन 2000 में दर्ज हुआ था मामला

चंदौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
 

आबकारी अधिनियम के मामले में हुआ था मुकदमा

अब जाकर कोर्ट ने सुनाई कारावास की सजा

साथ में लगा है अर्थ दंड

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत आबकारी अधिनियम के दोषी एक अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है

आपको बता दें कि माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी रोहितपुरी अपर सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0 चकिया) जनपद चंदौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

बताया जा रहा है कि 2 जनवरी 2000 को धारा 60 आबकारी अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त राजेश कुमार प्रजापति पुत्र पांचू राम प्रजापति निवासी बबुरी थाना बबुरी जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 01/2000 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बबुरी में पंजीकृत किया गया। जिसके तहत कार्रवाई के क्रम में आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध कारावास की सजा सुनाई गई है।

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