जेल से छूटते ही अरेस्ट हो गया गैंगस्टर एक्ट का वांटेड राकेश, मुगलसराय पुलिस ने फिर से दबोचा
चंदौली जिले में पुलिस को मिली सफलता
मुगलसराय पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी को किया गिरफ्तार
हत्या और रंगदारी के मामलों में था संलिप्त
जनपद चंदौली में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मुगलसराय पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देश पर, अपर पुलिस अधीक्षक अनन्त चन्द्रशेखर और क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर कृष्ण मुरारी शर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह के नेतृत्व में थाना मुगलसराय पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अपराधी राकेश उर्फ डब्बू को गिरफ्तार किया।
आज सुबह मुगलसराय पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त राकेश उर्फ डब्बू, जो मुकदमा अपराध संख्या 497/2025 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत वांछित है, जिला कारागार वाराणसी से मुकदमा अपराध संख्या 393/25 धारा 308(5)/351(3) BNS में जमानत पर छूटने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम गठित की गई और जिला कारागार वाराणसी के सामने रोड किनारे से अभियुक्त को समय करीब 08:20 बजे हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की गई।

पकड़े गए अभियुक्त का नाम राकेश उर्फ डब्बू है। इसके पिता का नाम रामनरेश है और यह मूल रूप से बिहार के ग्राम चहरिया, थाना दुर्गावती, जिला कैमूर का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल मुगलसराय के सुभाषनगर में रहता था।
पुलिस ने बताया कि राकेश उर्फ डब्बू का आपराधिक इतिहास अत्यंत गंभीर है। उसके विरुद्ध हत्या, अपहरण, रंगदारी, धोखाधड़ी, शस्त्र अधिनियम, गुंडा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सहित कुल 24 से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से प्रमुख मामले निम्नलिखित हैं:--
- हत्या: धारा 302/120बी भादवि
- अपहरण: धारा 364/302/201 भादवि
- रंगदारी: धारा 386/506/120बी
- धोखाधड़ी: धारा 419/420/467/468
- शस्त्र अधिनियम: धारा 3/25 ए एक्ट
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम: धारा 2/3 NSA
- गिरोहबंद अधिनियम: धारा 3(1) U.P. Gangster Act
- गुंडा अधिनियम: धारा 10
अभियुक्त लंबे समय से आम जनमानस को डरा-धमकाकर रंगदारी वसूलता रहा है और यही उसके आय का मुख्य स्रोत रहा है। प्राप्त धन से वह अपने गिरोह और परिवार का भरण-पोषण करता था।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह, निरीक्षक अपराध चन्द्रकेश शर्मा, उपनिरीक्षक अजय कुमार, मनोज तिवारी और प्रदीप सिंह के साथ हेड कांस्टेबल मनीष सिंह, संतोष शाह, विपिन गुप्ता, अतुल सिंह शामिल थे।
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