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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत राम चन्द्र को मिली 7 साल की जेल, 38 हजार का जुर्माना

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत  जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 38000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
 

28 जुलाई 2011 में हुयी थी घटना

मारपीट की घटना में हो गयी थी बच्चे की मौत

12 साल बाद मिला पीड़ितों को न्याय

 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत  जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 38000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं अर्थदण्ड न अदा करने पर 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया। चंदौली बाजार में 2011 में हुयी मारपीट की घटना में घायल लड़के की मौत के मामले में यह सजा सुनायी गयी है। 


बताया जा रहा है कि दिनांक 28 जुलाई 2011 को अभियुक्त राम चन्द्र द्वारा वादी के लड़के को आपसी विवाद में  मार पीट करके घायल कर दिया था। इस घटना के बाद इलाज के दौरान लड़के की मृत्यु हो गई थी। घटित घटना के संबन्ध में आरोपी  राम चन्द्र पुत्र राम खेलावन निवासी वार्ड नंबर 3 नेहरु नगर चन्दौली के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या  250/2011 धारा 304,323,325,504 भादवि अभियोग थाना कोतवाली चन्दौली में पंजीकृत किया गया।


मामले में पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 11 दिसंबर 2023  को  जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद चन्दौली द्वारा  राम चन्द्र पुत्र राम खेलावन को 7 वर्ष का कठोर कारावास व 38000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही कहा कि अर्थदण्ड न अदा करने पर अपराधी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।

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