रेप के मामले में आनंद कुमार को 20 साल की सजा, 22 हजार का जुर्माना भी
ऑपरेशन कनविक्शन में दिलायी गयी सजा
एडीजीसी शमशेर बहादुर सिंह ने की पैरवी
कठोर कारावास के साथ-साथ ₹22000 का अर्थ दंड
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कनविक्शन चलाया जा रहा है। इसके तहत पुलिस और अभियोजन विभाग के द्वारा संयुक्त प्रयास से अभियुक्तों को सजा दिलाने का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। इसी मामले में चंदौली जिले की सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ-साथ ₹22000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।
चंदौली पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पॉक्सो एक्ट के आरोपी आनंद कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ-साथ ₹22000 के अर्थ दंड से चंदौली जनपद के स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के द्वारा दंडित किया गया है। जानकारी में बताया गया है कि इस मामले की पैरवी एडीजीसी शमशेर बहादुर सिंह के साथ-साथ थाने के पैरोकार कांस्टेबल श्याम इंदल मौर्य के द्वारा की गई थी।
जानकारी में बताया जा रहा है कि आनंद कुमार के ऊपर सकलडीहा कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 180-2017 में दर्ज किया गया था, जिसमें धारा 363, 366, 376 आईपीसी के साथ-साथ 3/4 पॉक्सो एक्ट में 24 जुलाई 2023 को मुकदमे में सजा सुनायी गयी है।
इस मामले का आरोपी आनंद कुमार पुत्र राजनाथ है, जो सकलडीहा के अंबेडकर नगर कस्बे का रहने वाला है।
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