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नाबालिक लड़की से रेप के मामले में 20 साल की जेल, कोड़रिया के मनोज को मिली सजा ​​​​​​​

जिले में चल रहे विशेष अभियान के तहत  स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट  द्वारा आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 22 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 
 

2018 में लड़की को लेकर भागा था मनोज

अपहरण व रेप का चल रहा था मामला

जेल की सजा के साथ 22 हजार का जुर्माना भी

 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों को सजा दिलाने का कार्यक्रम जारी है। जिले में चल रहे विशेष अभियान के तहत  स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट  द्वारा आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 22 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 

मामले में बताया जा रहा है कि वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा मिली है।

चंदौली कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 163/2018 धारा 363, 366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना चन्दौली जनपद चंदौली में आरोपी द्वारा नाबालिक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाना और उसके साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना चन्दौली के पैरोकार कांस्टेबल श्याम यादव व अभियोजन की तरफ से एडीजीसी  शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। इसके परिणामस्वरुप दिनांक 16 जनवरी 2024 को न्यायालय स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपी मनोज कुमार पुत्र बद्री प्रसाद पता कोडरिया थाना चन्दौली को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 22 हजार  रुपए  के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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