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असलहे व कारतूस के साथ पकड़ा गया फायरिंग करने वाला विकास सिंह

विकास सिंह ग्राम लक्ष्मणपुर पोस्ट सैयदराजा जनपद चंदौली का रहने वाला है। उसको नेवादा के पास से विजय कुमार कोटेदार के घर के पहले नहर पुलिया पर गिरफ्तार किया गया। 
 

सैयदराजा पुलिस ने 315 बोर के तमंचा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार

जान से मारने की धमकी देकर की थी फायरिंग

लंबे समय से तल रहा था फरार


चंदौली जिले के सैयदराजा पुलिस द्वारा लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्त विकास सिंह को 315 बोर की तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही जा रही है।
 बता दें कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए गठित की गई अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह तथा सदर क्षेत्र अधिकारी के टीम के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सैयदराजा थाना प्रभारी की गठित टीम में सैयदराजा थाना प्रभारी व अपराध निरीक्षक अरविंद कुमार यादव हमराही द्वारा स्थानीय थाने में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 307, 504, 506 भारतीय दंड विधान में बकाया रुपए के मांगने पर गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए फायरिंग करने वाले वांछित अभियुक्त विकास सिंह पुत्र स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह को पकड़ लिया है। विकास सिंह ग्राम लक्ष्मणपुर पोस्ट सैयदराजा जनपद चंदौली का रहने वाला है। उसको नेवादा के पास से विजय कुमार कोटेदार के घर के पहले नहर पुलिया पर गिरफ्तार किया गया।  साथ ही इसके पास से 315 बोर का एक तमंचा तथा 315 बोर का एक जिंदा करतूत बरामद हुआ।

 इस संबंध में सैयदराजा थाना प्रभारी सत्यनारायण मिश्रा ने बताया कि बकाया पैसा ना देने तथा जान से मारने की धमकी देते हुए फायरिंग करने वाले विकास सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके  ऊपर पहले से भी सैयदराजा में अपराध पंजीकृत है, जिनका अपराधिक इतिहास 2016 में 323, 452 ,504 ,506 भारतीय दंड विधान के तहत मुकदमा पंजीकृत है । इसके साथ ही अपराध संख्या 220/18 में धारा 323 ,332, 353, 504 ,506 के अंतर्गत भारतीय दंड विधान में मुकदमा पंजीकृत है।  इसके साथ ही साथ मुकदमा अपराध संख्या 29/ 2018 धारा 3 (,1)गुंडा अधिनियम थाना सैयद राजा जनपद चंदौली ।
मुकदमा अपराध संख्या 47/ 2019 धारा 3/25 आर्म एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है। मुकदमा अपराध संख्या 234 2022 अपराध संख्या 323 5,06 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है तथा मुकदमा अपराध संख्या 20/ 2024 धारा 307, 504, 506 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज है। जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था जिसे जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

इसको गिरफ्तारी करने वाले टीम में सम्मिलित रहे अपराध निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, कांस्टेबल अजय पटेल, कांस्टेबल देवेंद्र मौर्य, कांस्टेबल विष्णु दत्त प्रजापति, कांस्टेबल रतन कुमार गौड़ शामिल हैं।

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