चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन जारी, पुलिस की सटीक पैरवी से अभियुक्त को सजा
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चंदौली में बड़ी सफलता
2004 के पुराने मुकदमे में अभियुक्त को सजा
संतोष बिन्द निवासी बिहार को ठहराया गया दोषी
अर्थदंड न देने पर 3 दिन अतिरिक्त कारावास
चंदौली जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चंदौली जनपद में एक और मुकदमे में सजा दिलाई गई है। वैज्ञानिक विवेचना, ठोस साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के साथ 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 3 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला और दोषसिद्धि
मामला थाना चंदौली का है। दिनांक 03 अक्टूबर 2004 को पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या-119/2004 धारा 3/5ए/8 गो-निरोधक अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आरोपी संतोष बिन्द पुत्र नन्हकू बिन्द निवासी तिवई थाना चैनपुर, भभुआ (बिहार) के खिलाफ दर्ज किया गया था।
प्रभावी पैरवी से मिली सफलता
एसपी आदित्य लांग्हे के निर्देशन, एएसपी सदर अनंत चन्द्रशेखर के पर्यवेक्षण और मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, एपीओ विपिन कुमार तथा थाना सैयदराजा के पैरोकार हे.का. अजय कुमार की सक्रिय पैरवी के चलते अदालत में अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए।
न्यायालय का फैसला
न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली ने दिनांक 30 अगस्त 2025 को आरोपी संतोष बिन्द को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लंबित मुकदमों में दोषियों को सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। जनपदीय पुलिस वैज्ञानिक जांच और प्रभावी पैरवी के जरिए अधिक से अधिक मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए कटिबद्ध है।
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