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उपजिलाधिकारी ज्वाला प्रसाद को इन 52 लोगों से है खतरा, लिखवा दी कोतवाली में एफआईआर

उपजिलाधिकारी की तहरीर पर यह मुकदमा 18 मार्च को ही लिख गया था। उपजिलाधिकारी ने सभी को पाबंद करने की मांग करते हुए इन सभी लोगों को शांति व्यवस्था के लिए खतरा बताया है। 
 

सपा व व्यापार मंडल के नेता पर एफआईआर

धारा 188, 506 और 352 के तहत मुकदमा

 पुलिस कसेगी इन लोगों पर शिकंजा

चंदौली जिले की चकिया तहसील के उपजिलाधिकारी ज्वाला प्रसाद ने अपने आवास के बाहर नारेबाजी करने और धमकी देने के आरोप में जिला पंचायत सदस्य के पति और व्यापार मंडल के नेता अशोक केसरवानी के साथ 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कार्यवाही की मांग की है। एसडीम की तहरीर पर चकिया कोतवाली में धारा 188, 506 और 352 के तहत मुकदमा लिख कर इस मामले में कार्यवाही की जा रही है।

sdm chakiya FIR against

 उपजिलाधिकारी ज्वाला प्रसाद के द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया है कि समाजवादी पार्टी के नेता दशरथ सोनकर और व्यापार मंडल के नेता अशोक केसरवानी के अलावा लगभग 50 अज्ञात लोग बिजली कटौती के विरोध में एसडीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने लगे थे। इस दौरान उन्होंने उत्तेजक नारेबाजी की। इस दौरान बातचीत करने का प्रयास किया गया तो वह अधिकारियों को धमकी देने लगे।

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 एसडीएम का कहना है कि इतनी अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने से उनका पूरा परिवार दहशत में आ गया था। इसी डर और हरकत की वजह से एसडीएम ने चकिया कोतवाली में तहरीर देकर सभी धरना प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 

उपजिलाधिकारी की तहरीर पर यह मुकदमा 18 मार्च को ही लिख गया था। उपजिलाधिकारी ने सभी को पाबंद करने की मांग करते हुए इन सभी लोगों को शांति व्यवस्था के लिए खतरा बताया है। 

वहीं चकिया कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले में जांच पड़ताल और कार्यवाही की बात कही है।

आपको याद होगा कि बिजली कटौती से नाराज लोग 18 मार्च को उपजिलाधिकारी का आवास घेरकर काफी देर तक नारेबाजी की थी।

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