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आज दीपक मिश्रा की अदालत में 7 अभियुक्तों को मिली सजा, साथ में लगा अर्थ दंड, जानिए क्या है उनका अपराध

आज न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र ( मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 7 अभियुक्तों को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
 

आज दीपक मिश्रा की अदालत में 7 अभियुक्तों को मिली सजा

साथ में लगा अर्थ दंड

जानिए क्या है उनका अपराध

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में आज न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र ( मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 7 अभियुक्तों को जेल मे बितायी गयी अवधि की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


बताया जा रहा है कि दिनांक 01 अप्रैल 2005 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त मन्दे चौहान पुत्र राजे चौहान निवासी चन्दासी थाना मुगलसराय चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 80/2005 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में न्यायालय द्वारा अभियुक्त मन्दे चौहान को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


वही दिनांक 30 जुन 2007 को धारा 279,337,338,427 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र राममुर्ती गुप्ता निवासी महुआर खुर्द थाना राबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र के विरुद्ध अपराध संख्या- 122/2007 धारा 279,337,338,427 भारतीय दंड विधान थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में न्यायालय द्वारा अभियुक्त दिनेश कुमार गुप्ता को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


बताया जा रहा है कि दिनांक 24 जुन 2007 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त राजू शेख पुत्र मकबूल निवासी हनुमानपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 112/2007 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में न्यायालय द्वारा अभियुक्त .राजू शेख को जेल में बितायी गयी अवधि व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


इसी क्रम में 13 जुन 2012 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त वकील अहमद पुत्र गुलाब नबी निवासी वार्ड नं0 3 कस्बा सैयदराजा तथा जमालुद्दीन पुत्र गुलाम रसुल निवासी उपरोक्त तथा अविनाश सिंह पुत्र हवलदार सिंह निवासी शेक्ला थाना व जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 167/2012 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में  न्यायालय द्वारा अभियुक्त 1.वकील अहमद 2.जमालुद्दीन 3.अविनाश सिंह को जेल में बितायी गयी अवधि व 8000-8000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।


वही दिनांक 09 दिसंबर 2012 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त राहुल सिंह उर्फ आशुतोष सिंह पुत्र कमला प्रसाद सिंह निवासी धानापुर थाना थरवई जनपद इलाहाबाद के विरुद्ध अपराध संख्या- 253/2012 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।  उपरोक्त अभियोग में न्यायालय द्वारा अभियुक्त .राहुल सिंह उर्फ आशुतोष सिंह पुत्र कमला प्रसाद सिंह निवासी धानापुर थाना थरवई जनपद इलाहाबाद को जेल में बितायी गयी अवधि व 8000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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