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धीना पुलिस की पैरवी से मिली छेड़खानी के मामले में बल्लू उर्फ शमशाद कनौजिया को सजा

इस मामले में पैरवी के दौरान विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के द्वारा अभियुक्त बल्लू को दोषी बताते हुए 3 वर्ष के कठोर करावास के साथ-साथ ₹11000 अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।
 

2017 में दर्ज हुआ था नाबालिक से छेड़खानी का मामला

3 वर्ष के कठोर कारावास के साथ लगा है जुर्माना

11 हजार का जुर्माना न देने पर भुगतनी होगी 1 माह की अतिरिक्त सजा  

चंदौली जिले की धीना थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते चंदौली जिले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो न्यायालय के द्वारा नाबालिक से छेड़खानी के मामले में एक अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास के साथ-साथ ₹11000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।

 Shamshad Kanojia

 बताया जा रहा है कि धीना थाने में दर्ज एक मामले में पुलिस द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही और मॉनिटरिंग सेल तथा विशेष लोक अभियोजन द्वारा की गई पैरवी के चलते 2017 में दर्ज छेड़खानी और एससी एसटी अपराध के मामले में बल्लू उर्फ शमशाद कनौजिया को यह सजा सुनाई गई है।

 धीना थाने में 2017 में दर्ज इस मामले में पुलिस ने बल्लू उर्फ शमशाद कनौजिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद इस मामले में पैरवी के दौरान विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के द्वारा अभियुक्त बल्लू को दोषी बताते हुए 3 वर्ष के कठोर करावास के साथ-साथ ₹11000 अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। अर्थ दंड अदा करने की हालत में उसे एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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