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कुंवर जितेंद्र प्रताप की अदालत में शिव नारायण को मिली सजा, वन अधिनियम के तहत दर्ज था मुकदमा

अभियुक्त शिव नारायण को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
 

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह (न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।

बताया जा रहा है कि 17 जुलाई 1998 को धारा 26,41,42,52, भारतीय वन अधिनियम व  379,411 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.शिव नारायण पुत्र रामजग चौहान निवासी रेवसा (माटीगांव) थाना व जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 99/1998 धारा 26,41,42,52, भारतीय वन अधिनियम व  379,411 भारतीय दंड विधान थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व 1. श्री विपिन बिहारी यादव (पीओ)  व थाना चकिया  के पैरोकार आरक्षी दुर्गेश कुमार यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी  कुंवर जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा अभियुक्त शिव नारायण को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 04 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई  ।

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